Pan Card Good News: पैन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर सरकार ने किया पैन कार्ड से रिलेटेड बड़ा ऐलान
हमारे देश की सरकार के द्वारा देश में रहने वाले नागरिकों को काफी सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाते रहते हैं। इनके विभिन्न स्तर पर काफी सारे प्रयोग होते हैं।
आज के इस पोस्ट में हम सभी लोग पैन कार्ड से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं।
इसके साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन दिनों यह खबर इतनी अधिक प्रचलित क्यों है?
पैन कार्ड, एक सरकारी दस्तावेज
जैसा कि इस बारे में सब जानते ही हैं कि पैन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है। यह देश के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जारी किया जाता है। इसे हमारे देश के आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है।
पैन नंबर अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है। अर्थात इसमें 10 डिजिट होते हैं, जिसमें अंक तथा अल्फाबेट्स दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस वजह से इस अल्फान्यूमैरिक नंबर कहा जाता है।
इसमें प्रारंभ के पांच अंक अल्फाबेट होते हैं। अर्थात ABCS… इत्यादि हो सकते हैं, इसके पश्चात चार संख्याएं होती है।
फिर आखिर में एक अन्य अल्फाबेट होता है। इस प्रकार से 10 नंबर मिलकर के पैन कार्ड नंबर बनते हैं।
उन सभी लोगों के लिए अत्यंत अनिवार्य है, जो कि वित्तीय लेनदेन से सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनके साथ कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, यह जिम्मेदारी आयकर विभाग की है। इस वजह से पैन कार्ड को जारी किया जाता है। जिससे कि संभावित फ्रॉड को रोका जा सके।
जल्द लिंग करवाले पैन कार्ड और आधार कार्ड
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की बात इन दिनों बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दे कि 31 मार्च 2023 से पूर्व ही पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड तथा पैन कार्ड को लिंक करवाना होगा।
ऐसे में यदि आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं। तो फिर आप को संभवतः भविष्य में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
यह कौन-कौन सी समस्याएं हैं? इसके बारे में भी हम इस पोस्ट में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किंतु इससे पूर्व हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करवाना आवश्यक क्यों है?
पैन कार्ड लिंक कराना आवश्यक क्यों?
प्रत्येक पैन कार्ड धारक को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। क्योंकि इसके पीछे कई सारे आवश्यक कारण है। जिसके विषय में जान लेना आप सभी के लिए आवश्यक है।
पैन कार्ड को आयकर विभाग के द्वारा आवंटित किया जाता है। किंतु जाने अनजाने में ही विभाग के द्वारा एक से अधिक पैन कार्ड एक व्यक्ति के लिए आवंटित किया जा चुका है।
हालांकि समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हुई, एक पैन कार्ड को एक से अधिक व्यक्तियों को भी आवंटित कर दिया गया है।
इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया में लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बजह से पेन कार्ड के लिए आवेदन पत्र में स्वयं के आधार को उद्धृत करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस की अनिवार्यता आयकर विभाग के द्वारा भी स्पष्ट कर दी गई है।
आवश्यकता किन्हें हैं?
मार्च 2022 में ही सीबीडीटी ने इस विषय में जानकारी स्पष्ट कर दी थी और कहा था कि आयकर अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।
ऐसे में जिन भी पैन कार्ड धारकों का पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से आवंटित कराया गया है। उनके लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना आवश्यक है।
स्मरण रहे कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को आपस में लिंक करने की इस तिथि का निर्धारण किया जा चुका है।
पहले इस के लिए तिथि का निर्धारण नहीं किया गया था। लेकिन इस बार 31 मार्च 2023 को इस की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है।
किन्हें आवश्यकता नहीं?
जिन भी व्यक्तियों या फिर पैन कार्ड धारकों की आयु 80 वर्ष से अधिक की हो गई है, उन्हें आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है।
यदि पैन कार्ड धारक आयकर अधिनियम के मुताबिक एक अनिवासी है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है।
यदि पैन कार्ड धारक भारत का मूलनिवासी नहीं है। अर्थात वह भारत का नागरिक नहीं है, तो इस परिस्थिति में भी वह यदि चाहे तो पैन कार्ड तथा आधार कार्ड को लिंक कराने की इस प्रक्रिया को पूर्ण करने से बच सकता है।
यदि लिंक ना करवाएं तो क्या होगा?
CBDT के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है। पैन कार्ड धारक यदि अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाता है, तो फिर इस स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इस स्थिति में पैन कार्ड धारक स्वयं के पैन कार्ड को प्रस्तुत करने, सूचित करने अथवा उद्धृत करने में सक्षम नहीं रह जाएगा।
यदि पैन कार्ड धारक अपने अकाउंट से अधिक अमाउंट का ट्रांजैक्शन करता है, तो इस स्थिति में भी उसे संभवतः कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी परिणामों के लिए भी वह उत्तरदाई मान लिया जाएगा। इस वजह से आपको शीघ्र अति शीघ्र अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा देना चाहिए।
निष्क्रिय पैन कार्ड पर रिफंड भी जारी करना संभव नहीं रह जाएगा। पैन निष्क्रिय होने के पश्चात दोषपूर्ण रिटर्ंस के मामले में निलंबित कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकेगी।
पैन कार्ड धारक यदि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाता है, तो उससे उच्च दर पर कर की कटौती भी की जा सकती है।
कैसे लिंक करवाएं?
पैन कार्ड एक अत्यंत आवश्यक केवाईसी मापदंड है। केवाईसी अर्थात नो यॉर कस्टमर डॉक्यूमेंट की श्रेणी में पैन कार्ड को रखा जाता है।
यदि आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय ना हो जाए, तो फिर आपको शीघ्र अति शीघ्र अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा।
आपको आयकर विभाग की वेबसाइट में जाना होगा। जिसमें आप www.incometax.gov.in के द्वारा विजिट कर सकते हैं।
तत्पश्चात आपको आधार कार्ड लिंक का एक विकल्प प्राप्त होगा। जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष पैन कार्ड तथा आधार कार्ड को लिंक करने की अनिवार्यता से संबंधित सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित कर दी है। हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास आपको लाभान्वित करेगा।