New Rules From 1st October: 1 अक्टूबर से आधार, न वोटर आईडी, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट से हो जाएगा पूरा काम…

Sonu
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New Rules, From 1st October: 1 अक्टूबर से, आप जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसे बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। यह बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या प्राप्त करने, विवाह पंजीकरण, और सरकारी नौकरी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

New Rules From 1st October

इस बदलाव का महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब डिजिटल रूप से भी उपलब्ध होंगे, जोकि एक पेपर कॉपी की तरह प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके लिए लोगों को कई-कई दिनों तक दफ्तरों में जाकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस दस्तावेज का उपयोग सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में

  • 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद,
  • इस संदर्भ में एक संभावना उठती है कि यह दस्तावेज एकल दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा।
  • यह प्रक्रिया शैक्षिक प्रवेश, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन और पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो पहले काफी जटिल थी।
  • इस नए प्रकार के प्रबंधन के प्रभाव से, जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आसान हो सकता है,
  • जिससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सहारा मिलेगा।New Rules

बर्थ सर्टिफिकेट गुम गया है, क्या करें? (New Rules From 1st October)

  • आपका प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है।
  • अपने जन्म स्थान के सरकारी रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करना।
  • रिकॉर्ड कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरें।
  • आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र और जन्म सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रतियां जमा करें।
  • प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करें,
  • जो स्थानीय नियमों के अनुसार होगा।
  • आपके आवेदन के बाद, प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच करें।
  • जब यह तैयार हो जाए, तो उसे प्राप्त करें।
  • अपने नए प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें ताकि आपके द्वारा खोने का खतरा न हो।
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