Health Insurance Claim: स्वास्थ्य बीमा एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो व्यक्तियों के बीमारियों में खर्चे गए व्ययों की चिंता को कम करने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
अचानक बीमारी की स्थिति में Health Insurance Policy महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई बार देखा गया है कि वर्षों तक प्रीमियम भरने के बाद भी बीमा कंपनियाँ ग्राहकों के दावों को अस्वीकार कर सकती हैं।
इस प्रकार की स्थिति में, यह नीति धारक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है।
यदि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि आपके पास क्या अधिकार हैं।
Health Insurance Claim को खारिज करने के संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं।
Health Insurance Claim को अस्वीकार करके आप क्या कर सकते हैं?
“The Economics Times” की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा दावों को खारिज करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं.
बीमा कंपनी आमतौर पर ग्राहकों को अस्वीकार किए जाने के दावे के पीछे का कारण देती है.
गलत जानकारी देना या पिछली बीमारी के बारे में सही जानकारी नहीं देना मुख्य कारण हो सकता है.
Health Insurance Claim
दूसरी ओर, यदि आप कंपनी के तर्क से असंतुष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कंपनी की शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) से शिकायत कर सकते हैं.
इसके बाद, ग्राहकों के पास लोकपाल से संपर्क करने का विकल्प भी है.
यह ध्यान देने योग्य है कि यदि बीमा कंपनी बीमा राशि के भीतर दावे को खारिज कर देती है, तो पॉलिसी धारक को कंपनी के साथ शिकायत दर्ज करनी चाहिए.
इसके बाद, उनके पास लोकपाल और उपभोक्ता न्यायालय के साथ शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी है.
आप Irdai में भी शिकायत कर सकते हैं
- बीमा नियामक Irdai ने ग्राहकों के स्वास्थ्य बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए नि: शुल्क संख्या 155255 या 1800 4254 732 प्रदान की है।
- आप ईमेल पर भी Irdai को आपकी शिकायत भेज सकते हैं, ईमेल: @irdai.gov.in।
- आप Irdai के एकीकृत शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- यदि आपको बीमा कंपनी के साथ शिकायत दर्ज करने में समस्या हो रही है,
- तो Irdai की शिकायत पोर्टल आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।
पहले अपील करने के लिए
- बीमा कंपनी के साथ कोई सुनवाई नहीं होने पर, ग्राहक लोकपाल या उपभोक्ता अदालत जा सकता है।
- विशेषज्ञों के मुताबिक, यह विशेषज्ञों के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है।
- इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता अदालत जाना तेजी से मामले की सुनवाई कर सकता है।
- यह उपाय आमतौर पर मामले के जल्दी सुलझाने में मदद करता है।
- जब लोकपाल का निर्णय बीमाधारक के पक्ष में नहीं हो, तो उपभोक्ता अदालत जाने का विकल्प है।
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