कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी, अब सिर्फ़ इन्हें मिलेगी अधिक पेंशन

Sonu

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस सर्कुलर के माध्यम से, इपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित मानदंडों को स्पष्ट किया है !

इसके अलावा, इपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के तरीकों के बारे में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह सर्कुलर कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए बेहतर पेंशन की प्राप्ति के लिए सही दिशा में मदद करने का प्रयास कर रहा है !

कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) के द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, केवल वे कर्मचारी हो सकते हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अपनी Higher Salary में योगदान दिया है और पूर्वानुमानित रिटायरमेंट के समय Higher Pension के लिए विकल्प चुना था, लेकिन उनके इस अनुरोध को ईपीएफओ ने स्वीकार नहीं किया था !

कौन लोग हैं EPFO Higher Pension दायरे में : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

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कर्मचारियों के लिए EPFO Higher Pension सर्कुलर जारी , आवेदन का तरीका

  • पात्र ईपीएस सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के आदेश में तय किया कि ईपीएस-95 सदस्य अपने वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान कर सकते हैं।
  • ईपीएस-95 के सदस्यों को 5000 रुपये या 6,500 रुपये की सीमा से अधिक सैलरी पर पेंशन के लिए योगदान करने का लाभ मिलेगा।
  • EPFO ग्राहक जिन्होंने पूर्व-संशोधन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया था,
  • उन्हें इस लाभ का हक है।
  • कुछ सदस्यों के इस्तेमाल को EPFO ने अस्वीकार किया था, जिनके साथ संबंधित कार्रवाई की आवश्यकता है।
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Employees’ Provident Fund Organization कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

  • सामान्यत: पेंशन योग्य वेतन की 8.33% सीमा 15,000 रुपये प्रति वर्ष है।
  • 2014 के संशोधनों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को योगदान समाप्त कर दिया गया।
  • कोर्ट ने नियोक्ता के योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की आवश्यकता हटा दी।
  • यह संशोधन पेंशन योग्य वेतन की 8.33% सीमा को स्थिर रखता है।
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियोक्ताओं को यह सुरक्षा देता है कि उन्हें अधिक योगदान नहीं देना होगा।
  • यह संशोधन कर्मचारियों के हित में है और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

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