Employees annual salary: यहां याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश किए गए तर्कों में से एक तर्क है, जिसमें अधिवक्ता विजय पाठक ने उज्ज्वल किया कि राज्य सरकार ने 2008 और 2017 में रिवाइज वेतन स्केल नियमों के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख को 1 जुलाई के रूप में निश्चित किया है।
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1 जुलाई से मिलता है वेतन वृद्धि का लाभ Employees annual salary
इस मामले में, याचिकाकर्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने 2008 और 2017 में रिवाइज वेतन स्केल के माध्यम से प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख को 1 जुलाई के रूप में तय किया है। इसके कारण, जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता, जिससे उनकी पेंशन और अन्य लाभों पर भी प्रभाव पड़ता है।
- न्यायाधीशों ने आदेश द्वारा सरकार से मांग की कि 1 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले।
- इस आदेश के माध्यम से, न्यायाधीशों ने सरकार से मुद्दे पर गौर करने की मांग की है।
- उनकी मांग है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले।
- यह कदम समाज के न्याय और समानता के प्रति एक सकारात्मक पहल का हिस्सा हो सकता है।
- इससे सरकार को अपने कर्मचारियों के हित में कदम उठाने का मौका मिल सकता है।
- न्यायाधीशों की सलाह ने सरकार के साथ न्यायपूर्ण समझौते की आशंका को दूर किया है।
- यह निर्णय सामाजिक समरसता और कर्मचारियों के भविष्य के साथ मिलकर जाने का संकेत है।
- सरकार अब इस मांग का उचित और संविदानिक रूप से विचार करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुकी है नियम Employees annual salary
- याचिका में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतन वृद्धि पूर्व में काम की अवधि पर आधारित होगी।
- कर्मचारी को अग्रिम अवधि की बजाय पिछले साल की कार्यकाल के आधार पर मिलेगी वेतन वृद्धि।
- इस निर्णय के अनुसार, रिटायर होने से पहले एक साल तक काम करने वाले कर्मचारी को लाभ मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पुष्टि की है कि जिस कर्मचारी ने पिछले साल काम किया है, उसे वेतन वृद्धि मिलेगी।
- इस संदर्भ में, कर्मचारी को रिटायर होने से पहले तीस जून को काम करना चाहिए।
- यह निर्णय कर्मचारियों के लिए सालाना वेतन में वृद्धि की संकेत देता है।
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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश
- याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता तीस जून 2016 को सेवानिवृत्त हुए थे।
- लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया।
- राज्य सरकार का तरफ से यह दावा किया गया कि रिवाइज वेतन स्केल के अंतर्गत होती है वेतन वृद्धि।
- उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर कर्मचारियों के हक में फैसला दिया।
- उन्होंने आदेश दिया कि तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी एक जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए।
- इस आदेश से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली और उनके अधिकार की सुनिश्चिति हुई।
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