Firecrackers Ban in India: दिवाली से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि प्रदूषण कम करना समस्त नागरिकों की जिम्मेदारी है।
Firecrackers Ban in India: दिवाली से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान और अन्य राज्यों को त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों पर अपने पूर्व के आदेश का पालन करने की स्पष्ट दिशा देने का आलंब बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करना सभी का कर्तव्य है। न्यायिक बेंच के अध्यक्ष एएस बोपन्ना और सदस्य एमएम सुंदरेश ने राजस्थान को विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पटाखों के मामले से संबंधित एक आवेदन पर सुनवाई की थी।
Garena Free Fire MAX Redeem Codes For November 7, 2023: Grab daily exciting rewards
Da Latest News Today: महंगाई भत्ता-केंद्र के बाद अब इन कर्मचारियों को दिवाली का बंपर तोहफा, 4%
पूरे देश में लगे पटाखों पर बैन
सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने पटाखों पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग की, और उन्होंने इसे लेकर अदालत से पहले के आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने की गुज़ारिश की। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि कोर्ट का पिछला आदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर प्रयुक्त था।
कोर्ट ने कहा कि यह गलत धारणा है कि पर्यावरण के मुद्दे पर कोर्ट की जिम्मेदारी है, और उन्होंने टिप्पणी की कि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है।
- कोर्ट ने यह बताया कि दिवाली मनाने के समय हर नागरिक को पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए।
- अदालत ने माना किया कि कम पटाखों का उपयोग जरूरी है ताकि प्रदूषण कम हो।
- विचारणीय है कि दिन-रात तरक्की के साथ स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए।
- अपनी टिप्पणी में, अदालत ने स्कूली बच्चों की तुलना में बुजुर्गों को पटाखों के प्रति जागरूक बनाया।
- अदालत ने राजस्थान सरकार को उदयपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
पराली जलाने को लेकर जारी किया ये आदेश
- इस दौरान, एक और वकील ने प्राधिकृतिक उपाधिकरण को जानकारी दी कि यह आवेदन पराली जलाने के संबंधित है।
- कोर्ट ने मौसम विभाग से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, जिसे पारित करना होगा।
- अदालत ने यह भी सूचित किया कि उन्हें लगता है कि इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।
- इस प्रक्रिया में न्याय की सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए विचारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।
- आवेदनों की जांच के बाद, अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
- मामले की पूरी तथ्यात्मक जाँच के बाद, सबको विचार देने का निर्णय अदालत के बदलते मूड को दर्शाता है।
दिवाली न्यूज़ Firecrackers Ban in India:
- 22 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने बेरियम रसायन युक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, और उपयोग पर याचिका खारिज की.
- सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के दिल्ली एनसीआर में इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को नकारा.
- यह निर्णय पटाखों के प्रदूषण पर नियंत्रण के मामले में महत्वपूर्ण अपेक्षा रखता है.
- इसके परिणामस्वरूप, पटाखों के बेहद प्रतिबंधक प्रभाव से बचाव करने के लिए सरकार के उपायों की चुनौती बनेगी.
- यह फैसला जनस्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने का कदम है
हमारे ग्रुप में जुड़े | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
world cup 2023 semi final की रेस से बाहर हुईं ये 3 टीमें, इंग्लैंड भी इनमें शामिल
T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलेंगी ये 2 गुमनाम सी टीमें! 10 साल बाद खुल गई किस्मत
किन पटाखों पर लगा है बैन? Firecrackers Ban in India:
- सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई की गई, जिसमें भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा दायर की गई याचिका शामिल थी.
- 2022 में मनोज तिवारी ने दिल्ली में दिवाली के समय पटाखों पर पूरे प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की थी.
- सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यह निर्णय दिया था कि पटाखों का पूरे तरह से प्रतिबंध नहीं है, बल्कि बोरियम वाले पटाखे ही प्रतिबंधित हैं.
- इस सुनवाई के दौरान, पटाखों के उपयोग के नियमों और प्रतिबंधों पर बहस और विचार-विमर्श हुआ.
- सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई दिवाली पर्व के मौके पर पटाखों के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर ज्यादा जागरूकता बढ़ाई।
Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं ! इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं ! हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें और खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें ! क्योंकि यहां दी गई जानकारी के लिए wdeeh.com कोई ज़िम्मेदारी नहीं स्वीकार करता है !