7th Pay Commission : अब इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

Sonu

7th Pay Commission : हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ सदस्यों के लिए नियमों में परिवर्तन किया है। इसके परिणामस्वरूप, अब उन्हें पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन के लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल सदस्यता को पूर्णकालिक नौकरी वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, जिससे उन्हें किसी एक सेवा से इस्तीफा देना होगा।

Government Changed Rule: केंद्र सरकार ने नए सदस्यों के लिए नियमों में परिवर्तन किया है। अब उन्हें पेंशन, पीएफ, और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। यह संशोधन नियम 13 में किया गया है। सरकार ने इसका मतलब यह बताया है कि इन सदस्यों को अब पेंशन और पीएफ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक समय पर दो सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

DA Hike: आ गई सरकारी कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, एर‍ियर पर हुआ फैसला; जान‍िए क‍ितना म‍िलेगा पैसा

किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आयकर अपील न्यायाधिकरण (आईटीएटी) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) न्यायाधिकरण के सदस्यों को गेच्यूटी, पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, ट्रिब्यूनल सदस्यता को पूर्णकालिक नौकरी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें किसी एक सर्विस से इस्तीफा देना होगा।

आ गई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब जल्द हो सकते हैं नियमित, दिसंबर में अहम बैठक, जानें अपडेट

क्यों नहीं मिलेगा लाभ- 7th Pay Commission

  • पहले, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अक्सर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होते थे।
  • इससे उन्हें पेंशन और अन्य लाभ मिलते थे।
  • अब, उन्हें ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाएगा।
  • इससे पहले, वे इस्तीफा देने के लिए विचार कर सकते हैं।
  • या फिर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।
  • इससे उन्हें एक ही समय में दोनों लाभ नहीं मिल सकेगा।
  • यह नियम सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति न्यायिक सेवा में न्यायाधीश के रूप में भाग न ले।
  • ट्रिब्यूनल में उनके समायोजन पर ध्यान दिया जाता है।
  • इससे न्यायिक संरचना की साफ़ता बढ़ती है।
  • यह नियम न्यायिक सेवानिवृत्ति के तरीके को सुधारता है।

8th Pay Commission big update: अब 8th Pay Commission को लेकर आया बड़ा अपडेट, 19 अप्रैल तक हो सकता है बड़ा एलान

वकीलों लाभ से किया था बाहर- 7th Pay Commission

  • संशोधित न्यायाधिकरण का नियम: केंद्र लंबित टैक्स मामलों और मुकदमेबाजी के शीघ्र निपटान के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
  • पूर्व में सरकार ने वकीलों को न्यायिक सदस्य बनने से बाहर किया था।
  • नियमों के अनुसार, यह बदलाव उचित समय पर आया है।
  • इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य टैक्स मामलों को तेजी से सुलझाना है।
  • न्यायिक समिति की नियुक्ति प्रक्रिया में वकीलों को शामिल किया गया है।
  • यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि समिति में विवेकपूर्ण और योग्य व्यक्तियों की भर्ती हो।
  • न्यायाधिकरण में टैक्स एपील के मामलों को गंभीरता से देखा जाएगा।
  • न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जाएगी।
  • यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता न हो।
  • न्यायिक समिति का गठन न्यायिक प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

Da Hike update: अब कर्मचारियों के लिए सुबह सुबह आई बड़ी खबर, जुलाई से zero (0) हो जायेगा DA

हमारे ग्रुप से जुड़ेClick Here
आधिकारिक वेबसाइटClick Here