7th Pay Commission : अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन नॉमिनी से जुड़ी मांग पर सरकार ने लगाई मुहर

Sonu

7th Pay Commission : हाल ही में एक अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों की मांग को मंजूरी दी है। अब उन्हें पारिवारिक पेंशन के लिए बेटे-बेटी को नॉमिनी बना सकेंगे। यह नया नियम महिला कर्मचारियों को और भी सुरक्षित और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। इससे वे अपने परिवार की भविष्य को भी सुनिश्चित कर सकेंगी।

केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब वे पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बेटे या बेटी को नॉमिनी बना सकेंगी। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस निर्णय के बाद महिला कर्मचारियों को अपने पति के बजाय बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने का अधिकार मिला है।

बयान में यह भी बताया गया है कि पहले, पारिवारिक पेंशन का लाभ मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी को ही मिलता था, लेकिन अब यह सुधार किया गया है ताकि महिला कर्मचारी अपने बेटे या बेटी को भी पेंशन के लिए नामांकित कर सकें, जोकि परिवार के अन्य सदस्य बन सकते हैं, अगर पति या पत्नी अपातकालीन स्थिति में होते हैं या मृत्यु हो गई हो।

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इन लोगों को होगा फायदा-

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में एक संशोधन पेश किया है, जिससे महिला सरकारी कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को अपने पात्र लोगों को पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति मिल जाएगी।

जब एक व्यक्ति अपने बच्चों के निधन के बाद, तो वे अपने जीवनसाथी को नॉमिनी बना सकते हैं। यह संशोधन वे स्थितियों पर प्रभाव डालेगा जहाँ वैवाहिक विवाद के कारण तलाक की प्रक्रिया होती है या महिलाओं की सुरक्षा के कानूनी मामलों को देखते हुए। इसमें घरेलू हिंसा, दहेज, और भारतीय दंड संहिता जैसे कानून शामिल हो सकते हैं।

सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति महिला पदाधिकारियों को हर क्षेत्र में उचित और वैध अधिकार प्रदान करने के लिए संशोधन के अनुरूप है। DoPPW ने एक बयान में कहा है कि महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को एक लिखित अनुरोध करना होगा। उस अनुरोध में उन्हें यह भी कहना होगा कि चल रही अवधि के दौरान उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके पति/पत्नी से पहले उसके पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए।

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ये होगा नियम? 7th Pay Commission

  • महिला कर्मचारी के जीवित रहने पर बच्चा नहीं है, तो पारिवारिक पेंशन विधुर को मिलेगी।
  • अगर उसकी कोई योग्य संतान नहीं है, तो भी यह लाभ मिलेगा।
  • यदि विधुर किसी नाबालिग बच्चे का संरक्षक है, तो पेंशन मिलेगी।
  • वह अभिभावक बना रहेगा, तब तक पेंशन मिलेगी।
  • जब बच्चा वयस्क हो जाए, तो पेंशन सीधे उसे मिलेगी।
  • पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र रहता है, तो सीधे उसे मिलेगा।
  • आदेश में यह तय किया गया है।
  • विधुर के लिए यह विशेष लाभ है।
  • संरक्षक बने रहने पर भी पेंशन मिलेगी।
  • न्यूनतम आयु मानदंड को ध्यान में रखा गया है।

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पारिवारिक पेंशन के लिए होंगे पात्र-

  • मृत महिला के परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए सुधार शुरू किया है।
  • कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
  • उन्हें पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन प्रदान किया जा रहा है।
  • सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की विधवा और बच्चों को भी सुनिश्चित करना चाहिए।
  • महिलाओं को समानता और सम्मान का मौका देना आवश्यक है।
  • सुरक्षा और समृद्धि के लिए महिलाओं का समर्थन किया जाना चाहिए।
  • परिवारिक पेंशन उन्हें संरक्षण और सहारा प्रदान कर सकता है।
  • समाज में महिलाओं के स्थान को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  • महिलाओं के समृद्धि और विकास में योगदान को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए।