Employees Gratuity : अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को मिलेगा रिवाइज्ड ग्रेच्युटी, एरियर का भुगतान

Sonu

Employees Gratuity, Employees Benefit, Employees Arrears, DA Payment : इस निर्णय के आधार पर, अन्य कर्मचारियों को कोर्ट में जाकर ग्रेच्युटी और एरियर के लाभ का दावा करने का अधिकार हो सकता है। यह निर्णय सम्बंधित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस विषय में दुखी हैं।

Employees Gratuity, Employees Benefit, Employees Arrears : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। फैसले के अनुसार, 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के साथ बकाया राशि देने की जिम्मेदारी दी गई है। गजराज ठाकुर बनाम सरकार मामले में, विभाग से उच्च शिक्षा निदेशक को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इस फैसले के माध्यम से, कर्मचारियों को उनके अधिकारों का पालन करने का मौका मिला है। सरकार के प्रति विशेष नोटिस जारी करके, हाई कोर्ट ने व्यावस्था को संज्ञान में लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशक को समन जारी किया। इस निर्णय से, कर्मचारियों को न्याय और समानता का अहसास होगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य सरकार को यह मामला सौंपा गया है, जिसके बाद। इस अवधि में, 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्हें एरियर राशि का भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस पत्र को भेजा था। इस नई पहल के तहत, पूर्व कर्मचारियों को नई राहत प्राप्त होगी। इससे सरकारी कर्मचारियों की सम्मानित स्थिति में सुधार होगा। यह नया नियम उनके लाभार्थी बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग का एक प्रयास है। इससे कर्मचारियों का उत्साह भी बढ़ेगा और वे समाज के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार, सरकार ने एक नई स्थिति की स्थापना की है, जो कर्मचारियों के हित में है।

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एरियर सिर्फ याचिकाकर्ता को ही दिया गया

वित्त सचिव ने बताया कि फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा कहा गया है कि इस केस में वेतन और पेंशन रिवीजन का कोई मुद्दा नहीं है। विधि विभाग याचिका दायर करने वाले गजराज ठाकुर को कोर्ट के आदेश के अनुसार एरियर राशि अदा करने की सहमति देता है। उन्होंने बताया कि फैसले को हाई कोर्ट को भी अवगत करा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी हाई कोर्ट में दे दी है। यह एरियर सिर्फ याचिकाकर्ता को ही दिया गया है, ऐसा वित्त सचिव ने बताया। इस प्रकार, इस मामले में सभी संबंधित अधिकारी और न्यायिक संस्थानों को सूचित किया गया है। इस मुद्दे के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हाई कोर्ट की ओर से आगाही भेजी गई है।

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  • सरकार ने 25 फरवरी और 17 सितंबर को नए वेतन आयोग के लिए कार्यालय आदेश जारी किए।
  • इन आदेशों में ग्रेच्युटी संशोधन के निर्देश नहीं थे।
  • इसलिए अब अनुमति दी गई है इन आदेशों में छूट देने की।
  • यह साबित करता है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को अभी तक संशोधित ग्रेच्युटी एरियर नहीं मिला है।
  • 2016 के बाद के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के साथ यह फैसला अभी नहीं हुआ है।
  • यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
  • ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी यह समस्या है जिसे हल करना आवश्यक है।
  • सरकार को यह समस्या तत्काल समाधान करना चाहिए।
  • कर्मचारियों की समान न्याय और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
  • इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

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रिटायर कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिल पाया 

  • कोर्ट जाने का सुझाव दिया जा सकता है।
  • हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, लाभ नहीं मिला।
  • मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, लेकिन वापस लिया।
  • पेंशनर्स को एरियर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का ऐलान।
  • नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर वापस लिया गया।
  • इसके परिणामस्वरूप, लोगों को अभी भी लाभ नहीं मिला।
  • हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ।
  • लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान किया गया था।
  • पेंशनर्स और कर्मचारियों को संशोधित लाभ नहीं मिला।
  • नोटिफिकेशन के बावजूद, लाभ प्राप्ति में विलंब हुआ।

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