Employees Retirement: अब शिक्षकों कर्मचारियों को लगेगा झटका, जा सकती है नौकरी, विभाग में जारी किया आदेश, अधिकारियों को निर्देश

Employees Retirement, Employees Shock, Employees Retirement Update : कई शिक्षकों की नौकरी अभी खतरे में है। इस कारण से, कई शिक्षकों को संकट का सामना करना पड़ सकता है। वे सेवा से बर्खास्त भी हो सकते हैं। इस स्थिति में, शिक्षकों को अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रहने की आवश्यकता है। इस बारे में सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने की जरूरत है। शिक्षा और समाज के हित में समय रहते कदम उठाना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

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Employees Retirement, Employees Shock, Employees Retirement Update : कर्मचारी शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका आ सकता है, जब उन्हें समय से पहले सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें परिषद के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। उसके बाद, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जांच-पड़ताल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वे शिक्षक और कर्मचारी जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अपनी डिग्री प्राप्त की है, सेवामुक्त किए जाने का सामना कर सकते हैं। इस मुद्दे पर, शिक्षा परियोजना परिषद के आदित्य रंजन ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है।

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कार्रवाई करने के निर्देश

हाई कोर्ट के आदेश के दृष्टिकोण से, पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इस आदेश के अनुसार, उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात, निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया आरंभ की जाए। इस समय प्रमाण पत्रों की सत्यता की जाँच के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा रहा है। यह सब प्रक्रिया कानूनी मार्गदर्शन के अनुसार शुरू की जा रही है।

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शिक्षकों को बड़ा झटका

शिक्षकों के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और हिंदी विद्यापीठ देवघर की उपाधियों की मान्यता को लेकर पूर्व में जारी आदेश का हवाला दिया गया है। इसके संदर्भ में, आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह संकेत करता है कि उन्हें अपने शैक्षिक करियर में नए संभावित परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है। इस परिस्थिति में, शिक्षकों को सक्रिय रूप से अपडेट रहने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रख सकें। उन्हें नई दिशाओं में अपने शिक्षा प्रदर्शन को समाहित करने के लिए तैयार रहना होगा।

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आवश्यक दिशा निर्देश मांगा

  • जिला शिक्षा अधीक्षक ने दोनों संस्थाओं के प्रमाण पत्र की मान्यता पर दिशा निर्देश मांगा था।
  • राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र के माध्यम से उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी दी।
  • झारखंड हाई कोर्ट ने 30 अगस्त 2023 को LPA में निर्णय सुनाया।
  • हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मध्यमा प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट के समकक्ष नहीं माना गया।
  • हाई कोर्ट ने मध्यमा प्रमाण पत्र को संतुलित मानने के दावे को खारिज किया।
  • शिक्षा अधीक्षक ने प्रमाण पत्रों की मान्यता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।
  • राज्य परियोजना निदेशक ने उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।
  • झारखंड हाई कोर्ट का फैसला 30 अगस्त 2023 को पारित हुआ।
  • मध्यमा प्रमाण पत्र को इंटरमीडिएट के समकक्ष न मानने का निर्णय लिया गया।
  • उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर दावा खारिज किया।

पदाधिकारी को एक्शन लेने के निर्देश

  • झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार, 26 फरवरी 2015 से पहले हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा जारी उपाधियों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
  • आदेश में 15 जून को जारी हुए निर्देश के अनुसार, ये उपाधियाँ किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होंगी।
  • अब अधिकारियों को इन प्रमाण पत्रों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
  • शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद कई शिक्षकों की नौकरियों पर संकट आ सकता है।
  • कई शिक्षकों को सेवा से मुक्त किया जा सकता है।
  • कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 15 जून को एक आदेश जारी किया।
  • झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर की पुरानी उपाधियाँ मान्य नहीं हैं।
  • इस आदेश के बाद पदाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
  • शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।
  • इस जांच के परिणामस्वरूप, कई शिक्षकों की नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
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