JSSC Teachers Bharti Exam: “JSSC ने 26 हजार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार किए हैं।” टेट पास लोग इस भर्ती की तैयारी में लगे हैं। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक परीक्षा-2023 के लिए सूचना जारी की है।
JSSC Teachers Bharti Exam
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झारखण्ड उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों के लिए न्यायादेश
- झारखण्ड उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग दिनों में दो अलग-अलग मामलों के लिए न्यायादेश दिए हैं।
- सहायक आचार्य के पदों के लिए आरक्षित याचिकाकर्त्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
- झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 का आयोजन होगा।
- आलोक के मुताबिक, यह परीक्षा 05.10.2023 और 18.10.2023 के बीच होगी।
- यह आदेश झारखण्ड राज्य के शिक्षा और न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित हैं।
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JSSC Teachers Bharti Exam -स्कूली शिक्षा विभाग के खिलाफ मामला है दायर
- WP(S) No. 4049/2023: बहादुर महतो और अन्य ने स्कूली शिक्षा विभाग के खिलाफ मामला दायर किया है।
- उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी।
- WP(S) No. 5594/2023: डमरूधर साहू और अन्य ने झारखंड राज्य के खिलाफ मामला दायर किया है।
- उक्त मामले की आखिरी आदेश से विज्ञापन प्रभावित होगा।
- विवादित विज्ञापन के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने सुनवाई का आदेश दिया है।
- झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा इन मामलों पर निर्णय होगा।
- स्कूली शिक्षा विभाग एवं झारखंड राज्य के प्रति यह आपत्ति संबंधित है।
- उच्च न्यायालय की आदान-प्रदान में विज्ञापन को महसूस किया जाएगा।
- यह मामला साक्षरता विभाग के खिलाफ एक पुनरावृत्ति है।
- उच्च न्यायालय का निर्णय इन मामलों में स्थिति को स्थिर करेगा।
उच्च न्यायालय ने झारखण्ड 26,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर याचिका सुनी
राज्य उच्च न्यायालय ने झारखण्ड 26,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बहादुर महतो एवं अन्य की याचिका सुनी। याचिका में सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 50% आरक्षण का प्रावधान सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती में बीआरपी/सीआरपी संविदा कर्मियों को आरक्षण से बाहर रखा गया है। सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संविदा कर्मियों को 2022 की आरक्षण नियमों से वंचित किया गया है।
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JSSC Teachers Bharti Exam – आरोप है कि यह निर्णय न्यायाधीशों की नियमावली के खिलाफ
- याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह निर्णय न्यायाधीशों की नियमावली के खिलाफ है।
- उच्च न्यायालय ने पारा शिक्षकों को ही दिया जाने वाला 50% आरक्षण नियम को चुनौती दी।
- भर्ती में आरक्षण से वंचित होने के कारण कई उम्मीदवारों ने याचिका दायर की।
- याचिका में उठाए गए सवालों के बाद, याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से उचित न्याय की मांग की है।
- भर्ती में आरक्षण के अभ्यन्तर संबंधित नियमों का समर्थन करने वाले भी हैं।
- याचिका सुनने के बाद, राज्य सरकार को निर्णय पर विचार करने का समय दिया गया है।
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